प्रदूषण फैलाने पर चार संस्थाओं पर लगा तीन लाख का जुर्माना

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में एनजीटी के मानकों का उल्लंघन करते हुए प्रदूषण फैलाने पर प्राधिकरण ने चार संस्थाओं पर तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की रकम एक सप्ताह में प्राधिकरण के खाते में जमा करने को कहा गया है। दोबारा गल्ती पाए जाने पर प्राधिकरण ने जुर्माने की रकम दोगुनी करने की चेतावनी दी है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण के निर्देश पर प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में प्राधिकरण की तरफ से चार और संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया है। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर तीन में एचएस-टू प्लॉट आनंद बिल्डर के नाम पर आवंटित है। प्लॉट पर निर्माण सामग्री खुले में पड़ी थी। साथ ही मिक्सर प्लांट भी चल रहा था।प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक नवीन कुमार जैन ने अपनी टीम के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया। एनजीटी के नियमों की अवहेलना मिलने पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सेक्टर टेकजोन फोर में प्लॉट संख्या जीएच-01 (अपेक्स अल्फाबेट) के सामने 60 मीटर चौड़ी रोड की पटरी पर निर्माण सामग्री रखी गई है। मिक्सर प्लांट भी लगा है। इसकी वजह से नाले से पानी की निकासी बाधित हो रही है। प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक एनके जैन ने अपेक्स अल्फाबेट फर्म पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेक्टर 16 बी में 60 मीटर सर्विस रोड और आरसीसी ड्रेन का निर्माण चल रहा है। ड्रेन के लिए खुदाई कर मिट्टी साइट पर ही छोड़ दी गई है। इसके चलते प्राधिकरण के प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक ब्रह्म सिंह ने मोनी कंस्ट्रक्शन कंपनी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक ब्रह्म सिंह ने फ्रेंच अपार्टमेंट पर भी एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सेक्टर 16 बी स्थित यह संस्था एनजीटी के नियमों की अवहेलना करते हुए वेस्ट मैटेरियल खुले में डाल रखा था। प्राधिकरण ने जुर्माने की रकम एनजीटी के पक्ष में जमा कराने का निर्देश दिया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने सभी ग्रेटर नोएडावासियों से शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग की अपील की है।

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