सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2019 में लगे माइक्रो ऑब्ज़र्वर का प्रशिक्षण आज गौतम बुद्ध विश्विद्यालय, ग्रेटर नोएडा में दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी बी एन सिंह ने प्रशिक्षण को सम्बोधित करते हुए कहा कि माइक्रो ऑब्ज़र्वर का मुख्य कार्य मतदान स्थल पर निष्पक्षता के साथ शान्ति पूर्ण मतदान कराना है।
निर्भीक होकर मतदान की कार्यवाही कराए। सामान्य प्रेक्षक डॉ एन रामास्वामी ने प्रशिक्षण ले रहे माइक्रो आब्जर्वर से कहा कि चुनाव भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सम्पन्न कराना है। दिए जा रहे प्रशिक्षण को भलीभांति समझ ले। समय से अपनी ड्यूटी करे।
शैलेन्द्र भाटिया , पी सी एस ने पॉवर पॉइंट प्रजेंटेशन और वीडियो क्लिप के माध्यम से प्रशिक्षण दिया। श्री भाटिया ने बताया कि माइक्रो आब्जर्वर को दो प्रोफॉर्मा पर रिपोर्ट आब्जर्वर को देनी है। प्रथम प्रोफॉर्मा 39 बिन्दु का है जब कि दूसरा प्रोफॉर्मा 17 बिंदुओं का है। इन प्रोफोर्मा को भरने तथा अवलोकन करने के बिभिन्न पहलुओं से अवगत कराया। श्री भाटिया ने बताया कि निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार अपने पोलिंग एजेंट मतदान स्थल पर मतदान के दिन 11 अप्रैल को प्रातः 5.45 तक अवश्य भेज दे।आयोग ने प्रातः 6 बजे ई वी एम और वी वी पैट पर मॉकपोल करने के निर्देश कम से कम दो पोलिंग एजेंट की उपस्थिति में करने के निर्देश दिए है। यदि प्रातः 6 बजे शून्य या केवल एक पोलिंग एजेंट होंगे तो 15 मिनट तक पोलिंग एजेंट का इंतजार करेंगे । प्रातः 6.15 कोईं भी पोलिंग एजेंट न होने या एक होने पर शुरू कर दिया जाएगा। नोटा बटन सहित कम से कम 50 वोट डाले जायेगे।
पोलिंग एजेंट को परिणाम दिखाने के बाद माइक्रो आब्जर्वर यह सुनिश्चित करेंगे कि मॉकपोल डिलीट कर मशीन का टोटल शून्य कर दिया गया है। मॉकपोल पर माइक्रो आब्जर्वर भी हस्ताक्षर करेंगे। श्री भाटिया ने पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, मतदान अधिकारी द्वितीय और मतदान अधिकारी तृतीय के द्वारा किये जाने वाले कार्यो को विस्तार से बताया। ।श्री भाटिया ने बताया कि इस वर्ष फ़ोटो मतदाता पर्ची के साथ मतदाता पहचान पत्र या 11 अन्य पहचान पत्रो में एक को मतदान के समय लाना जरूरी है। इसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, बैंक की पास बुक, आदि शामिल है। इन्होंने वी वी पैट के कार्य करने की प्रणाली के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि वी वी पैट और बैलट यूनिट एक साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में रखे जाएंगे। इसके ऊपर कोई बल्ब, हैलोजन आदि न लगाएं। मतदान के शुरू होने पर प्रत्येक मतदाता का हस्ताक्षर या अंगूठा मतदाता रजिस्ट्रार 17ए पर मतदान अधिकारी प्रथम लेंगे, अवश्य देख ले।मतदान के उपरांत वोटर एकाउंट 17सी सभी पोलिंग एजेंट को भी उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रारूप पीएस5 पर कुल मतदाता,कुल हुए मतदान, पुरूष मतदान, महिला मतदान को भर कर जमा करें। श्री भाटिया ने बताया कि चार तरह के लिफाफों में सामग्री पैक कर जमा कराई जाएंगी।
प्रथम पैकेट हरे रंग के सांविधिक लिफाफा का होगा जिसमें 05 तरह की सामग्री रखी जायेगी, दिवतीय लिफाफा पीले रंग का असंविधिक होगा जिसमें 11 प्रकार की सामग्री रखी जायेगी। तृतीय लिफाफा भूरे रंग का होगा जिसमें 07 प्रकार की सामग्री रखी जायेगी। चौथे लिफाफे में बची हुई सामग्री रखी जायेगी।ई वी एम के सीलिंग और बरते जाने वाले सावधानियों के बारे विस्तार से समझाया तथा आयोग के निर्देशों का कठोरता से अनुपालन कराने के लिये अवगत कराया। प्रशिक्षण के समय मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि सभी माइक्रो आब्जर्वर के लिये मतदान स्थलों पर जाने के लिए बस की व्यवस्था की गई है, सभी को आई डी जारी की गई है। सभी प्रोफॉर्मा उपलब्ध करा दिए जाएंगे। प्रशिक्षण में सचिन सिंह विशेष कार्यधिकारी, जिला विकास अधिकारी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।