ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए दिवाली पर पटाखे जलाने के लिए कुछ स्थानों को चिन्हित किया है, सभी शहरवासी चिन्हित स्थानों पर ही पटाखे जला सकते हैं। इसके अलावा प्राधिकरण ने अपील की है कि अगर कोई खाली स्थान है तो उसकी सूचना जिलाधिकारी को दी जाए। उस स्थान का निरिक्षण करने के बाद अगर वह स्थान योग्य है तो ही अनुमति दी जाएगी।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पटाखे जलाने के लिए रात्रि में 8 से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया है। प्राधिकरण ने सेक्टर अल्फा वन में अशोक वाटिका, अल्फा 2 में जी-5 ए ब्लॉक, गामा वन में चिल्ड्रन पार्क तो गामा-मे श्रम विहार पार्क, बीटा-1 में ब्लॉक सी का पार्क, बीटा-2 में ब्लॉक-जी के पार्क समेत कुल 23 स्थानों को चिन्हित किया है।
प्राधिकरण ने कहा है कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में कम्युनिटी सेंटर या कोई अन्य खुला एवं सुरक्षित स्थान है तो उसकी सूचना भी जिलाधिकारी को दी जा सकती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बारात घर या कोई खुला स्थान हो तो वहां पर पटाखे जलाए जा सकते हैं।
प्राधिकरण द्वारा चिन्हित किए गए सभी स्थानों की सूची निम्न प्रकार से है -: