अपर जिलाधिकारी प्रशासन कुमार विनीत ने जानकारी देते हुये बताया है कि निकट भविष्य में अराजक तत्वों के द्वारा अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए जाति एवं साम्प्रदायिक विद्वेष की भावना उत्पन्न कर कानून एवं शान्ति व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है जिस कारण शान्ति व्यवस्था भंग हो सकती है।
वही दूसरी ओर आने वाले समय मे स्वतंत्रता दिवस, उ0प्र0 द्वारा संचालित राजकीय प्रशिक्षण संस्थानों की लिखित परीक्षा, शिवरात्री त्यौहार, इदुज्जुहा(बकरीद), रक्षा बंधन का त्यौहार आदि पर्वोे के अवसर पर भी असामाजिक तत्वों द्वारा व्यवस्था भंग की जा सकती है। इन्ही कारणों को दृष्टिगत रखते हुये अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने दंड़ प्रक्रिया की धारा-144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद गौतमबुद्धनगर की सीमा के अन्तर्गत निषेधाज्ञा 31 जुलाई 2018 से आगामी दो माह के लिए पारित कर दी गयी है। उन्होंने बताया कि यदि किसी के द्वारा इसका उल्लघंन किया जायेगा तो भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।