उच्च न्यायलय और यूपी परिवहन विभाग स्कूली बच्चो के साथ हो रही घटनाओं को देखते हुए उनकी सुरक्षा के लिये स्कूली बसों के लिये नई गाइडलाइंस जारी की है जिससे बच्चे बसों में सफर करते वक्त सुरक्षित रहे । परिवहन विभाग ने यातायात पुलिस को निर्देश दिए है कि सुरक्षा मानकों को पूरा नहीं करने वाले स्कूल वाहनों की समय समय पर जाँच कर कारवाही की जाए। एसपी ट्रैफिक अनिल झा ने बताया कि स्कूली बसों में चालको का लाइसेंस व्यवसायिक और 5 साल पुराना होना चाहिये। फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड बॉक्स, स्पीड लिमिट, सियनजी वाहनों की खास तौर पर चेकिंग होनी चाहिए। प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल पूरी तरह से बैन किया गया है । वही पंजीकृत वाहनों में क्षमता से डेढ गुना से अधिक बच्चो को बसों में नहीं बैठाया जायगा।
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