गौतमबुद्धनगर 12 मई, 2017
जिलाधिकारी एन पी सिंह ने जनपद के शहरी/ग्रामीण बेरोजगार युवक एवं युवतियों का आहवान किया है कि वह अपना स्वरोजगार आरम्भ करने के लिये प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 25 लाख रूपये तक का ऋण प्राप्त कर सकते है। प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम वर्ष 2017-18 के तहत योजना सीमा लागत उद्योग के लिये 25 लाख तथा सेवा/उद्यम के लिये 10 लाख रूपये है। इस योजना का लाभ उठाने के लिये लाभार्थियों के ऋण आवेदन पत्र आगामी 25 मई 2017 तक डब्लूडब्लूडब्लू डॉट केवीआईसीऑनलाईन डॉट जीओवी डॉट इन वैवसाईड पर ऑनलाईन प्राप्त किये जायेगें।
डीएम ने बताया कि इस योजना का लाभ उठाने वाले इच्छुक लाभार्थी को 18 वर्ष की आयु पूर्ण की हो, कक्षा-8/हाईस्कूल पास हो, आधार कार्ड या पेन कार्ड हो, किसी सरकारी अनुदानयुक्त योजना में ऋण प्राप्त न किया हो, किसी भी सरकारी संस्था/बैंक का डिफाल्टर न हो, अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी के परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा पूर्व में इस योजना के तहत ऋण नहीं लिया गया हो, आरक्षित जाति के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र, शहरी एवं ग्रामीण तथा प्रोजेक्ट रिर्पोट प्रस्तुत करनी होगी। उन्होनें बताया कि इस योजना के तहत वर्ष 2016-17 में विगत दिनॉक 7-9-16 के पश्चात जिन अभ्यर्थियों द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र भरे गये है वे सभी अभ्यर्थी तथा अन्य अभ्यर्थी जिनके द्वारा वर्तमान में आवेदन पत्र भरे गये हो या आवेदन करने में किसी प्रकार की कठिनाई हो रही हो वह सभी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र के साथ किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिये उपायुक्त उद्योग जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र गौतमबुद्धनगर में स्थापित हैल्प डैस्क से सहायता प्राप्त कर सकते है।-राकेश चौहान सूचनाधिकारी।