ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 135वीं बोर्ड बैठक में लिए गए अहम निर्णय

Gnida

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए संपत्ति की आवंटन दरें निर्धारित कर दी है। सभी तरह की संपत्ति की वर्तमान दरों में 5.30 फीसदी का मामूली इजाफा किया गया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में शनिवार को इस प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। अब वित्त विभाग की तरफ से शीघ्र ही इस आशय का कार्यालय आदेश जारी हो जाएगा। नई दरें 01 अप्रैल से लागू मानी जाएंगी। ग्रेटर नोएडा और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में विकास से जुड़ी कई परियोजनाएं आने वाली हैं, जिनमें ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो, मल्टीमॉडल लाजिस्टक हब एवं ट्रांसपोर्ट हब जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं भी शामिल हैं। विकास परियोजनाओं को देखते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष मेें संपत्ति की आवंटन दरें निर्धारित की जाती हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में औद्योेगिक, आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, बिल्डर आदि सभी संपत्तियों की वर्तमान आवंटन दरों में 5.30 फीसदी बढ़ाने के प्रस्ताव को बोर्ड ने मंजूर कर लिया है।

तीन माह बाद एकमुश्त लीज रेंट का भुगतान करने पर वार्षिक लीज रेंट का 15 गुना

नोएडा प्राधिकरण की तरह ही ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने भी एकमुश्त लीज रेंट का भुगतान करने पर वार्षिक लीज रेंट का 15 गुना लेने का निर्णय लिया है। अभी तक यह वार्षिक लीज रेंट का 11 गुना था। हालांकि बोर्ड का यह निर्णय तीन माह बाद लागू होगा। इस अवधि में जो आवंटी एकमुश्त लीज रेंट का भुगतान करना चाहते हैं। वे वार्षिक लीज रेंट का 11 गुना के हिसाब से भुगतान कर सकते हैं। आवासीय संपत्तियों को इससे बाहर रखा गया है। उन पर पुरानी व्यवस्था ही लागू रहेगी।

आवासीय भूखंडों पर लीज डीड व कार्यपूर्ति के लिए एक और मौका

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने उन आवंटियों को बड़ी राहत दे दी है, जिन्होंने किसी कारण से अब तक अपने आवासीय भूखंड/भवनों की लीज डीड नहीं कराई है या फिर उस पर निर्माण पूरा कर कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र नहीं लिया है। बोर्ड ने आवासीय भूखंड/भवनों की लीज डीड के लिए विलंब शुल्क के साथ 30 अक्तूबर 2024 तक और कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र न ले पाने वालों को 30 जून 2026 तक का समय दिया गया है। इससे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, स्वर्णनगरी आदि में स्थित भूखंड के आवंटियों को एक और मौका मिल गया है। इसके बाद आवंटन निरस्त कर दिए जाएंगे।

दादरी के समीप कार्गो टर्मिनल विकसित करने पर मंजूरी

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने दादरी के आईसीडी के समीप गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित करने पर मंजूरी दे दी है। पीएम गति शक्ति योजना के अंतर्गत करीब 260 एकड़ भूमि पर कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। यह भूमि पाली व मकौड़ा गांव के पास स्थित है। इससे लगभग 15 हजार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। इसके बनने से यह क्षेत्र एनसीआर रीजन का मुख्य लॉजिस्टिक हब बन जाएगा। इससे एक्सप्रेसवे और डीएफसी कॉरिडोर से माल भाड़े के आवागमन की सुविधा होगी। बोर्ड के इस फैसले को अब शासन के पास भेजा जाएगा। वहां से अप्रूवल के बाद इस पर अमल किया जाएगा।

किसान आबादी भूखंड के बढ़े एरिया पर पास के सेक्टर का आवंटन रेट

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने किसान आबादी के अंतर्गत आवंटित भूखंडों के लीज प्लान में बढ़े हुए क्षेत्रफल के लिए दरें निर्धारित कर दी हैं। अब किसान आबादी के भूखंड के क्षेत्रफल में अधिकतम 10 फीसदी तक की वृद्धि होती है तो एसीईओ के अनुमोदन से निकटतम आवासीय सेक्टर की आवंटन दरों के हिसाब से कीमत लेकर आवंटित किया जाएगा और अगर 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने पर सीईओ के अनुमोदन से निकटतम आवासीय सेक्टर की आवंटन दरों के हिसाब से कीमत लेकर आवंटित किया जाएगा। दरें निर्धारित न होने से अभी तक बढ़े एरिया को आवंटित करने में दिक्कत आती थी।

इस साल के अंत तक सभी 58 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति

जल विभाग की तरफ से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड को गंगाजल की ताजा स्थिति से भी अवगत कराया गया, जिसके अनुसार 85 क्यूसेक गंगाजल परियोजना के अंतर्गत 58 आवासीय सेक्टरों में से अब तक 44 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति की जा रही है। इस साल के अंत तक सभी 58 सेक्टरों में गंगाजल की आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी। वहीं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी गंगाजल पहुंचाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेें तीन रिजर्वायर और ग्रेटर नोएडा ईस्ट में एक रिजर्वायर बनाने के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। टेंडर स्वीकृत होने के बाद रिजर्वायर बनाने में छह माह लगेंगे।

ग्रेनो वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के पास अतिरिक्त एफएआर

नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नॉलेज पार्क-5 तक प्रस्तावित मेट्रो रूट के पैरलल 500 मीटर की दूरी में सभी श्रेणी के भूखंडों के लिए अतिरिक्त एफएआर पर भी प्राधिकरण बोर्ड ने मुहर लगा दी है। इसके अंतर्गत आवासीय ग्रुप के लिए 0.5, वाणिज्यिक के लिए 0.2, संस्थागत के लिए 0.2 से 0.5 तक, मनोरंजन/ग्रीनरी के लिए 0.2, आईटी/आईटीईएस के लिए 0.5 अतिरिक्त एफएआर की अनुमति दे दी है।

मोबाइल टॉवर पॉलिसी को ग्रेनो प्राधिकरण बोर्ड की मंजूरी

ग्रेनो प्राधिकरण बोर्ड ने मोबाइल टॉवर लगाने की पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। अब मनमानी ढंग से मोबाइल कंपनियां टॉवर नहीं लगा सकेंगी। अब किसी पार्क या ग्रीन बेल्ट में मोबाइल टॉवर लगवाने के लिए मोबाइल सेवा ऑपरेटर कंपनी को तय प्रारूप पर सीईओ के समक्ष आवेदन करना होगा। अगर व्यावसायिक, संस्थागत, औद्योगिक सेक्टरों में निर्मित भवन पर मोबाइल टावर लगाने के लिए पट्टाधारक की ओर से संयुक्त आवेदन किया जाएगा। पट्टाधारक को शपथपत्र भी देना होगा। आवेदक को तीन लाख की बैंक गारंटी क्षतिपूर्ति के रूप में प्राधिकरण के खाते में जमा करनी होगी। व्यावसायिक, संस्थागत, औद्योगिक सेक्टरों में निर्मित भवन पर मोबाइल टावर लगाने के लिए स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत करना होगा। प्राधिकरण बोर्ड ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

अकड़ौली में रिजर्व पुलिस लाइन व जिला कारागार के लिए ग्रेनो से एनओसी

हापुड़ के अकड़ौली में रिजर्व पुलिस लाइन और जिला कारागार प्रस्तावित किया गया है। यह गांव ग्रेटर नोएडा फेज दो का हिस्सा है। हापुड़ प्रशासन की तरफ से एनओसी के लिए आवेदन किया गया है। प्राधिकरण बोर्ड ने एनओसी देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।

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