जेवर कस्बे में कमर्शियल वाहनों के एंट्री पर पाबंदी, पढ़ें पूरी रिपोर्ट

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (04 जनवरी 2024): यातायात पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा एवं जनहित के दृष्टिगत दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए आज गुरूवार, 04 जनवरी से जेवर कस्बे में माल वाहक वाहनों के एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहीं इमरजेन्सी और आवश्यक सेवा में लगे वाहनों के प्रवेश पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट से मिली जानकारी अनुसार सड़क सुरक्षा एवं जनहित के दृष्टिगत दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कस्बा जेवर में नो-एन्ट्री के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेशों को निरस्त करते हुए आज गुरूवार, 04 जनवरी से कस्बा जेवर क्षेत्र में सार्वजनिक मार्गों पर सुचारू व्यवस्था बनाये रखने के लिए सभी भारी और मध्यम कमर्शियल वाहनों के आवागमन पर पाबंदी रहेगी। लेकिन वही इस पाबंदी से इमरजेन्सी और आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छूट रहेगी।

भारी/मध्यम माल वाहक वाहनों का प्रतिबन्धित समय

-प्रातःकाल 07ः00 बजे से 10ः00 बजे तक।
-सायंकाल 15ः00 बजे से 20ः00 बजे तक।

ये वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेगें

*एलपीजी/सीएनजी/पैट्रोलियम पदार्थ वाहन
*भारतीय खाद्य निगम/सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साधन में लगे हुए वाहन।
*दुध/ब्रेड वाहन।
*यमुना विकास प्राधिकरण एवं नगर पालिका जेवर द्वारा विभिन्न कार्याे हेतु संचालित वाहन।
*शिक्षा विभाग की परीक्षा सामग्री में लाने व ले जाने में लगे वाहन।

गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट से मिली जानकारी अनुसार नो-एन्ट्री समय में प्रतिबन्धित मार्गों पर प्रतिबन्धित वाहनों के आवागमन करने पर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी। यातायात असुविधा उत्पन्न होने पर यातायात हेल्प लाइन नम्बर 9971009001 पर सम्पर्क कर सकते है।।

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