टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (26 दिसंबर 2023): नए साल में शराब पार्टी करने से पहले यह खबर जरूर जान लीजिए। क्योंकि बिना जानकारी के शराब पार्टी करना आपके लिए भारी पड़ सकता है।
दरअसल, जो लोग बिना लाइसेंस के शराब पार्टी करेंगे उनके खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराया जाएगा। साथ ही पार्टी में किसी दूसरे राज्य की शराब मिलने पर जेल की हवा भी खानी पड़ेगी।
ऐसे ले सकते हैं लाइसेंस
आबकारी विभाग के नियम के मुताबिक कमर्शियल प्लेस या सार्वजनिक स्थानों पर शराब पार्टी करने वालों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। लाइसेंस की फीस ग्यारह हजार रूपए है। ऑनलाइन आवेदन कर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकता है।
यदि कोई व्यक्ति अपने घर में शराब पार्टी कर रहा है तो उसे भी चार हजार रुपए का लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस लिए बिना पार्टी करने वालों पर विभाग सख्त कार्रवाई करने की तैयारी में हैं।
व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को दी जा रही जानकारी
मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि लाइसेंस लेकर पार्टी करने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जानकारी दी जा रही है।।