08 नवंबर से 31 दिसंबर तक तीन चरणों में चलेगी ओटीएस योजना, जानें पूरी डिटेल्स

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (23 नवंबर 2023): जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विद्युत विभाग की बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने ओटीएस योजना की समीक्षा करते हुए बताया कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना(ओटीएस) 08 नवंबर 2023 से लागू की गई है। यह योजना 31 दिसंबर 2023 तक तीन चरणों में चलेगी। 30 नवंबर 2023 तक पंजीकरण करने वाले उपभोक्ताओं को इस योजना का सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा।

बैठक में डीएम ने कहा कि ओटीएस योजना अत्यंत आकर्षक योजना है तथा छूट के साथ विद्युत बकाया जमा करने का सुनहरा अवसर है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा है कि ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं का पंजीकरण ओटीएस योजना के तहत कराया जाए तथा मीडिया, जनप्रतिनिधियों एवं अन्य विभिन्न माध्यमों से इस योजना का प्रचार- प्रसार कराया जाए। उन्होंने कहा कि गांव में आयोजित की जाने वाली चौपाल में योजना की जानकारी ग्रामीणों को दी जाए, जिन उपभोक्ताओं के विरुद्ध आरसी निर्गत है अथवा विद्युत चोरी के प्रकरणों में सम्मिलित व्यक्तियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।

बैठक में मुख्य अभियंता विद्युत राजीव मोहन ने ओटीएस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि योजना तीन चरणों में चलाई जा रही है, जिसमें प्रथम चरण 08 नवंबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक, द्वितीय चरण 01 दिसंबर 2023 से 15 दिसंबर 2023 तक तथा तृतीय चरण 16 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अपना पंजीकरण uppcl.org वेबसाइट के माध्यम से स्वयं कर सकते हैं, जिस पर छूट संबंधी सभी सूचना ऑनलाइन प्रदर्शित होगी। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता किसी भी विभागीय खंड/ उपखंड कार्यालय अथवा किसी भी विभागीय कैश काउंटर में जाकर पंजीकरण कर सकते हैं व छूट संबंधी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। पंजीकरण के समय भी उपभोक्ता अपना शेष बकाया धनराशि को एक साथ अथवा किस्तों में जमा करने के विकल्प का चयन कर भुगतान कर सकता है।

योजना का लाभ लेने के लिए निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को 31 मार्च 2023 तक के अपने मूल बकाए का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि एवं अन्य सभी उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर 2023 तक के अपने मूल बकाए का 30 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में जमा करनी होगी, इसके उपरांत ही वह छूट के लिए योजना के लिए पात्र होंगे। 30 नवंबर 2023 तक अर्थात योजना की प्रथम अवधि में पंजीकरण करने वाले व्यक्ति को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। बकाए का एकमुश्त भुगतान करने वाले पंजीकृत उपभोक्ताओं को वर्तमान बिल के साथ बकाया राशि जमा करने के लिए अधिकतम 30 दिन का समय दिया जाएगा।

मुख्य अभियंता ने बताया कि प्रथम तथा द्वितीय चरण में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए, जिनका एक किलोवाट तक का कनेक्शन है, उन्हें एकमुश्त भुगतान के तहत पंजीकरण कराने पर शत प्रतिशत अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी, तृतीय चरण में ऐसे घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त पूर्ण भुगतान करने पर 80 प्रतिशत तक अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी। अगर ऐसे उपभोक्ता 12 किस्तों के विकल्प के साथ भुगतान करते हैं तो प्रथम एवं द्वितीय चरण में 90 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में भुगतान करने पर 70 प्रतिशत तक अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी। ऐसे घरेलू उपभोक्ता, जिनका 1 किलोवाट से अधिक का कनेक्शन है, उन्हें एकमुश्त भुगतान करने पर प्रथम चरण में 90 प्रतिशत, द्वितीय चरण में 80 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 70 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

तीन किस्तों के विकल्प लेने पर ऐसे उपभोक्ताओं को प्रथम चरण में 80 प्रतिशत, द्वितीय चरण में 70 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 60 प्रतिशत छूट प्राप्त होगी। 06 किस्तों के साथ प्रथम चरण में 70 प्रतिशत, द्वितीय चरण में 60 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 50 प्रतिशत अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी। वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के के लिए 3 किलोवाट भार तक पूर्ण भुगतान करने पर प्रथम चरण में 80 प्रतिशत, द्वितीय चरण में 70 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 60 प्रतिशत अधिकार में छूट प्रदान की जाएगी तथा तीन किस्तों के विकल्प के साथ प्रथम चरण में 70 प्रतिशत द्वितीय चरण में 60 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 50 प्रतिशत अधिभार तक में छूट मिलेगी। ऐसे वाणिज्यिक उपभोक्ता, जिनका कनेक्शन 3 किलो वाट से अधिक है उनको एकमुश्त भुगतान करने पर प्रथम चरण में 60 प्रतिशत, द्वितीय चरण में 50 प्रतिशत तथा तृतीय चरण में 40 प्रतिशत अधिभार में छूट प्रदान की जाएगी। तीन किस्तों के विकल्प के साथ ऐसे उपभोक्ताओं

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