‘शादी अनुदान योजना’ के तहत पिछड़े वर्ग की बच्चियों को शादी के लिए सहयोग राशि, जान लें पूरी डिटेल्स

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (11/09/2023): जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गौतमबुद्ध नगर लवेश कुमार सिसोदिया ने जानकारी दी है कि ‘शादी अनुदान योजना’ के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछडे वर्ग को छोडकर) के गरीब अभिभावकों की पुत्री की शादी के लिए शासन द्वारा शादी अनुदान योजना संचालित है किया जा रहा है। जिसके तहत आवेदक की पुत्री के विवाह के लिए 20 हजार रूपये की सहयोग धनराशि प्रदान की जाएगी।

आगे उन्होंने बताया कि शादी अनुदान प्राप्त करने के लिए शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन बाद तक शासन द्वारा संचालित वेबसाइट http://shadianudan.upsdc.gov.in लिंक पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है।

साथ ही उन्होंने शादी अनुदान योजना के पात्रता के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक अन्य पिछड़ा वर्ग (पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग को छोडकर) का होना चाहिए तथा पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक व वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिये एवं आवेदक की आय गरीबी की सीमा के तहत शहरी क्षेत्र में 56460 रूपये वार्षिक तथा ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रूपये वार्षिक होनी अनिवार्य है। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त योजना का लाभ उठाने के लिए वृद्धावस्था, विकलांग एवं विधवा पेंशन के लाभार्थियों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही हैं। ऐसे लाभार्थियों को अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर आवेदन करते समय भरना होगा एवं आवेदक का बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिये। जिला सहकारी बैंक का खाता पी0एफ0एम0एस0 पोर्टल पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

इस योजना में इच्छुक व्यक्ति पहचान पत्र, बैंक पास बुक, शादी का कार्ड, पुत्री का आयु प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आवेदक के पासपोर्ट साइज फोटो के साथ अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकतें है। उक्त योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी के लिए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय संख्या 111, विकास भवन सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क करके प्राप्त कर सकते है।।

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