टेन न्यूज नेटवर्क
ग्रेटर नोएडा (29/05/2022): जिला उपभोक्ता विवाद आयोग में फोन सही न करने का दोषी कंपनी प्रबंधक को माना गया है। आदेश दिया है कि उपभोक्ता को मानसिक कष्ट के रूप में 60,500 रूपये और वाद व्यय के रूप में ₹1000 दिए जाए। यह आदेश आयोग के अध्यक्ष अनिल कुमार पुंडीर ने दिया है।
बता दें कि नोएडा के बरौला गांव निवासी नरेश कुमार ने सोनी सेंटर मेहता ई सेंटर से ₹30,500 का फोन खरीदा था। कुछ दिन बाद बारिश में फोन भींग गया। इस कारण फोन में कुछ तकनीकी खराबी आ गई।
युवक ने बताया कि फोन वारंटी अवधि में था। इसलिए उसने फोन सही कराने के लिए कंपनी के सर्विस सेंटर पर दिया था। लेकिन फोन सही करने के लिए कंपनी वालों ने पैसे की मांग की। और कई दिनों बाद भी फोन सही नहीं की गई।
युवक ने मानसिक रूप से तंग आकर कंपनी सेंटर के शिकायत दर्ज कराई थी। जिसके बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कंपनी को फ़ोन नहीं सही करने का दोषी मानते हुए कंपनी प्रबंधन के खिलाफ 60,500 और वाद व्यय के रूप में ₹1000 का जुर्माना लगाया ।