रॉयल कोर्ट सोसाइटी पर प्राधिकरण ने लगाया 20 हजार रुपये का जुर्माना, जानें वजह

ग्रेटर नोएडा। सोसाइटी से निकलने वाले कूड़े का उचित प्रबंधन न करने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग ने सेक्टर-16 स्थित रॉयल कोर्ट पर 20,400 रुपये का जुर्माना लगाया है। प्राधिकरण ने यह रकम तीन कार्यदिवस में जमा कराने के निर्देश दिए हैं।

ग्रेटर नोएडा में सॉलिड वेस्ट नियम 2016 लागू है। सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को कूडे़ का निस्तारण खुद से प्रबंधन करना होता है। प्राधिकरण सिर्फ इनर्ट वेस्ट ही उठाता है। प्राधिकरण के जनस्वास्थ्य विभाग की टीम सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों की साइट का मुआयना करती है। इसी के तहत जनस्वास्थ्य विभाग की टीम ने सेक्टर-16 स्थित रॉयल कोर्ट सोसाइटी का निरीक्षण किया। सोसाइटी के कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं हो रहा था। इस पर टीम ने 20,400 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। जुर्माने की रकम को तीन कार्य दिवस में जमा कराने के निर्देश दिए हैं। जनस्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ प्रबंधक सलिल यादव का कहना है कि कूड़े का प्रबंधन न करने वाले सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों के खिलाफ प्राधिकरण की तरफ से कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने सभी ग्रेटर नोएडावासियों से शहर को स्वच्छ रखने मेें सहयोग की अपील की है।

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