एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने पर ग्रेटर नोएडा में 8 संस्थाओं पर लगाया जुर्माना

एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने पर ग्रेटर नोएडा में 8 संस्थाओं पर लगाया जुर्माना

Greater Noida (27/06/19) : जिले में डीएम बीएन सिंह के निर्देशानुसार एनजीटी के नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से 8 संस्थाओं को जुर्माने का नोटिस जारी किया है। नोटिस में सभी से एक सप्ताह में एक सप्ताह में जवाब-तलब किया गया है। जवाब नहीं दिए जाने पर 50-50 हजार रुपये जुर्माना राशि वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।

यह कार्रवाई क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर विभागीय अधिकारियों ने की है। दूसरी तरफ ग्रेनो वेस्ट के नॉलेज पार्क-5 स्थित 60 मीटर रोड़ पर पेट्रोल पंप के लिए रास्ता बनाने को 200 पेड़ काटे जाने का मामला सामने आया है।
इसे लेकर एक पर्यावरणविद ने शिकायत की है। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि नगर मजिस्ट्रेट ने 3 संस्थाओं पर जुर्माना लगाते हुए 50-50 हजार रुपये के नोटिस जारी किए हैं।
जिन संस्थाओं पर जुर्माना लगाया गया उनमे प्लाट नं0-2सी/5, नाॅलेज पार्क-3, प्लाट नं0-एन0एस0-07, सेक्टर अल्फा-2, प्लाट नं0-07, नाॅलेज पार्क-3 सम्मलित है।
नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा इसी प्रकार 2 संस्थाओं मेसर्स जी0आई0एस0 फूड प्लाट नं0-356 उद्योग केन्द्र विस्तार-2 इकोटेक-3 , प्लाट-सुन्दर मार्केट नियर पंजाब नेशनल बैंक कासना ग्रेटर नोएडा को 25-25 हजार रूपये के नोटिस जारी किये गये तथा 2 संस्थाओ मेसर्स विशाल ट्रेडर्स कासना, , मेसर्स शुभ ट्रेडर्स ग्राम कासना को 10-10 हजार रूपये के जुर्माने के नोटिस जारी किये गये एवं 1 संस्था ग्रुप हारसिंग परियोजना कासा ग्रीन-1 प्लाट नं0-04ए, सेक्टर-16सी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट को 5 लाख रूपये के जुर्माने का नोटिस जारी किया गया।

नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संबंधित फर्मों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट पर जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

Share