जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ब्रजेश नारायण सिंह के निर्देशन में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ताकि पूरे जनपद में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।
इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 3 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाते हुये 25-25 हजार रूपये के नोटिस जारी किए हैं, और 1 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है। अन्यथा की दशा में संबंधित फर्मों के माध्यम से जुर्मानें की राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जिन संस्थाआंे पर जुर्माना लगाया गया है, उसमें स्वामी/प्रबन्धक मेसर्स एलाइड फोम्स प्रा0लि0 प्लाॅट नं0 11 डी उद्योग केन्द्र इकोटेक 3 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक मेसर्स स्टेरियान इण्डिया प्रा0लि0 प्लाॅट नं0 11 उद्योग केन्द्र इकोटेक 3 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक मेसर्स मल्होत्रा इलेक्ट्राॅनिक्स प्रा0लि0 प्लाॅट नं0 11सी उद्योग केन्द्र इकोटेक 3 ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर सम्मलित है तथा 1 संस्था स्वामी/प्रबन्धक आवासीय परियोजना विक्ट्रीवन सेन्ट्रल प्रमोर मेसर्स इन्टेलेक्ट प्रोजेक्ट्स प्रा0लि0 प्लाॅट नं0 जीएच 2ई सैक्टर 12 ग्रेटर नोएडा को 5 लाख रूपये का नोटिस जारी किया गया।
नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संबंधित फर्मों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट पर जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी।