सर्वोच्च न्यायलय ने भी उच्च न्यायालय अला हाबाद के आदेश को माना सही

4 जुलाई को माननीय सर्वोच्च न्यायलय में, भारत के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस दीपक मिश्रा, माननीय जस्टिस ए.एम खानविलकर तथा माननीय जस्टिस डॉ डी वाय चंद्रचूड़ की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने श्री पंकज जैन के मुकद्दमे को ख़ारिज कर माननीय उच्च न्यायालय अलाहाबाद के आदेश को सही माना।

आर०डब्ल्यू०ए पूर्वांचल सिल्वर सिटी २ की लोकतान्त्रिक कार्यकरिणी के विरुद्ध कुछ चुनिंदा गैरज़िम्मेदार निवासी तरह तरह के आरोप लगाकर सोसाइटी के अमन चैन तथा गतिशीलता को रोकने की प्रयास करते रहे हैं। ज्ञात रहे कि पूर्वांचल सिल्वर सिटी २ में प्रथम बार कार्यकरिणी के चुनाव 28 फरवरी 2016 भी माननीय उच्च न्यायालय अलाहाबाद के आदेश पर, मुख्य कार्यपालक अधिकारी की देखरेख में हुए थे। माननीय उच्च न्यायालय अलाहाबाद के आदेश के बाद भी श्री पंकज जैन , श्री अमित राणा, श्रीमती जैविल राणा, श्री के.के. अग्रवाल, इत्यादि समय समय पर कार्यकारिणी के सदस्यों पर तरह तरह की झूठे तथा बेबुनियाद आरोप लगाते हुए उच्च-अधिकारीयों तथा विभिन्न सरकारी महकमों में शिकायत करते रहे हैं । दिसंबर २०१७ में डिप्टी रजिस्ट्रार मेरठ से एक-तरफ़ा आदेश लाकर एक तदर्थ समिति गठित की गयी थी। श्री अजय तोंगड़ की अध्यक्षता वाली तदर्थ समिति ने भी अपने कुछ दिन के कार्यकाल में निवासियों का कई लाख रूपए का धन इधर उधर कर लिया था। इस तदर्थ समिति का पुरज़ोर विरोध करते सभी निवासि पुनः माननीय उच्च न्यायालय अलाहाबाद की शरण में पहुंचे तथा माननीय उच्च न्यायालय अलाहाबाद ने 23 मार्च 2018 के आपने आदेश से लोकतान्त्रिक आर०डब्ल्यू०ए कार्यकारिणी को बहाल किया था ।

इसी श्रंखला में हाल ही में श्री पंकज जैन, माननीय उच्च न्यायालय अलाहाबाद के आदेश को लेकर सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से पूर्वांचल सिल्वर सिटी 2, ग्रेटर नॉएडा सोसाइटी के निवासियों में ख़ुशी का माहौल दो गुना हो गया। आशा है यह माहौल यूँ ही खुशहाल बना रहे।

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