बच्चों के स्वास्थ को लेकर गम्भीरता के साथ
कार्रवाई
करने के उद्देश्य से सभी शैक्षिक संस्थानो, स्कूल कॉलेज और कोचिंग सेंटर को कड़े निर्देश दिए हैं कि शैक्षिक संस्थान, स्कूल कैम्पस के आस पास जो लोग धूम्रपान बन्द नहीं करते या फिर स्कूल से 100 गज़ की दूरी पर अगर किसी तरह का तम्बाकू उत्पाद बेचे जा रहे है तो उस स्कूल के हेड पर
कार्रवाई
की जाएगी। ज़िले के तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ ने सेंट्रल बोर्ड एजुकेशन एवं शिक्षा निदेशक की नियमवाली के अनुसार ऐसे स्कूल की मान्यता रद करने को कहा है, जो लगातार नियम का पालन नही कर रहे। सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 6 के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थान के 100 गज़ के दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री गैर कानूनी है सभी स्कूल कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थान को अपने परिसर के बाहर तम्बाकू निषेध अनिवार्यता का बोर्ड लगाना है, जो की धारा 4 और 6 के अंतर्गत आवश्यक है नियमो का पालन ना करने की दशा में संस्थान के एड्मिनिस्ट्रेशन पर शासन के निर्देशानुसार तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ द्वारा उचित
कार्रवाई
की जाएगी।