रितु माहेश्वरी के वेतन से कटेंगे 10 हजार रुपए | इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश

ritu maheshwari

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (03/02/2023): ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी के खिलाफ एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश सुनाया है, जिसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एमएमआर समूह की कंपनी स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट द्वारा दायर याचिका मामले में आदेश सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी के वेतन से 10 हजार रुपए काटने का आदेश दिया है।

जानें, क्या है पूरा मामला

ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित एमएमआर समूह की कंपनी देवसाई कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड ने स्पोर्ट्स सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े एक मामले में याचिका दायर की थी। याचिका में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को इस मामले में सुनवाई के करने के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। याचिका को संज्ञान में लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में ग्रेटर नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी को अपने विचार के लिए नोटिस भेजा था।

लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले में रितु महेश्वरी ने सुनवाई नहीं की, इसके परिणामस्वरूप इलाहाबाद कोर्ट ने इस मामले में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु महेश्वरी के वेतन से 10 हजार काटने का आदेश दिया है।।

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