Lok Adalat on 8Th JULY in Gautam Budh Nagar

आगामी 8 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के उद्देश्य से सभी विभागीय अधिकारी अपनी तैयारी पूर्ण करें:जिला जज
गौतमबुद्धनगर 30 जून 2017
प्रभारी जिला जज वीरेंद्र कुमार सिंह ने जनपद के अधिकारियों का आह्वान करते हुए कहा कि आगामी 8 जुलाई को जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। अतः सभी अधिकारी आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक जन सामान्य को इसका लाभ प्राप्त हो और संबंधित वादों का निस्तारण संभव हो सके इसके लिए सभी अधिकारीगण अपनी विभागीय कार्यवाही समय रहते पूर्ण कर लें, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के अवसर पर संबंधित वादों का निस्तारण संभव हो सके।
जिला जज न्यायालय के सभागार में आयोजित बैठक में अध्यक्षता करते हुए इस संबंध में जनपद स्तरीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन में पूर्व में भी जिला स्तरीय अधिकारियों के माध्यम से अच्छा प्रदर्शन करते हुए अधिक से अधिक वादों का निस्तारण कराया गया है। इसी प्रकार 8 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक-से-अधिक वादों का निस्तारण कराने की कार्यवाही सभी विभागीय अधिकारी कर लें, ताकि अधिक से अधिक जनता को आयोजित लोक अदालत का लाभ प्राप्त हो सके।
उन्होंने कहा कि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में भूमि अध्याप्ति वाद, बैंक वसूली वाद, किराएदारी वाद, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम के मामले, कर वसूली मामले, सेवानिवृत्ति परिलाभों संबंधित मामले, पंजीयन एवं स्टांप मामले, केवल नेटवर्क से संबंधित मामले, मेड़बंदी वह दाखिल खारिज के मामले, पर्यावरण में प्रदूषण से संबंधित मामले, अध्यापकों के वेतन व अन्य भुगतान से संबंधित मामले, राशन कार्ड से संबंधित मामले, बी0पी0एल0 जाति एवं आय प्रमाण पत्र से संबंधित मामले, सेवा एवं श्रम विभाग से संबंधित मामले, आयकर व अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित मामले, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अंतर्गत पुलिस तथा एआरटीओ द्वारा किए गए चालान, मनोरंजन कर अधिनियम के अन्तर्गत चालान, उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अधीन चालन, बाट तथा माप अधिनियम के अधीन चालान, चलचित्र अधिनियम के अधीन चालान, वन अधिनियम के अन्तर्गत किए गए चालान, नगर पालिका एवं नगर निगम द्वारा किए गए चालान, विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए चालान लघु शमनीय वाद, दीवानी वाद, अधिकरण के वाद, जल एवं विद्युत आपूर्ति से संबंधित मामले, कंटोनमेंट एवं बोर्ड से संबंधित मामले, मोटरयान दुर्घटना प्रतिकर मामले, वैवाहिक एवं परिवार संबंधित मामले, भूमि अधिग्रहण से संबंधित मामले, राजस्व के वाद, दैवीय आपदा संबंधी क्षतिपूर्ति मामले, आदि मामलों का निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी अधिक से अधिक वाद निस्तारित हो इसके लिए अभी से अपनी विभागीय कार्यवाही पूर्ण कर लें, ताकि आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत जनपद में पूर्ण रूप से सफल हो सके।
आयोजित बैठक में प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय अनिल कुमार सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती नीलू मैनवाल, सीजेएम विनीत कुमार चौधरी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राजेश कुमार, डीजीसी क्रिमिनल चमन प्रकाश शर्मा, एसपीओ दया शंकर राय त्रिपाठी, परियोजना निदेशक डीआरडीए अवधेश सिंह, तथा अन्य अधिकारियों के द्वारा बैठक में भाग लिया गया।- राकेश चौहान सूचना अधिकारी गौतमबुद्धनगर।

Share