रेरा से होगा दलालो का सफाया

नोएडा ग्रेटर नोएडा – रेरा बिल लागु होने से लोगो में काफी खुशी है अब रियल एस्टेट के लोगो को फ्लैटों की बुकिंग के नाम पर दलालो को कमीशन नहीं देना पड़ेगा , सीधे एजेंट से फ्लेट ले सकते है, सड़क किनारे फ्लैट बुकिंग की दुकान खोलकर लोगों को झूठे सपने दिखाने वाले आने वाले दिनों में गायब हो जाएंगे। बिल्डर और निवेशक के बीच में सबसे महत्वपूर्ण और झूठ का पुलिंदा बांधने वाले दलालों का सफाया होना तय माना जा रहा है। रियल एस्टेट में अब सिर्फ ऐसे ब्रोकर और एजेंट बचेंगे, जो अपना पंजीकरण कराएंगे। पंजीकरण के समय एजेंट व ब्रोकर को सिक्योरिटी मनी भी जमा करानी होगी। यह कितनी होगी, अभी इसका निर्धारण नहीं किया गया है, लेकिन यह अनिवार्य होगी।

अब तक निवेशक जिन एजेंट और ब्रोकर के माध्यम से फ्लैट, दुकान या ऑफिस स्पेस बुक कराते थे, बुकिंग के बाद उनकी पूरी भूमिका खत्म हो जाती है। ऐसे में निवेशक और बिल्डर आमने सामने हो जाते हैं। ब्रोकर और एजेंट अपना कमीशन लेकर दूसरे शिकार की तलाश में लग जाते हैं। एजेंट प्रोजेक्ट के बारे में कुछ ऐसी जानकारी भी लोगों को दे देते हैं, जिसके छलावे में आकर वह निवेश कर देते हैं, जबकि बिल्डर द्वारा ऐसा कोई वादा नहीं किया जाता है। ऐसे में बिल्डर और निवेशक के बीच में विवादों के बढ़ने का बड़ा कारण ऐसे एजेंट और ब्रोकर हैं, जिनका काम तो बुकिंग कराना है, लेकिन उनकी जिम्मेदारी तय नहीं है। रेरा के लागू होने के बाद एजेंट का पंजीकरण होगा और जो वादे वह निवेशक से करेगा, उन्हें अगर बिल्डर पूरा नहीं करता है, तो इसके लिए एजेंट भी पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे। निवेशक चाहेंगे तो एजेंटों को भी कार्रवाई के दायरे में खड़ा कर देंगे। एजेंटों का भागना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उसका पंजीकरण होगा। ऐसे में उसके पते लेकर बैंक डिटेल तक निवेशक और रेगुलेटरी अथॉरिटी को आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। ऐसे में एजेंट चाहकर भी निवेशकों को सिर्फ फ्लैट बेचने के लिए गलत जानकारी नहीं दे सकेंगे। इसके अलावा जो भी एजेंट प्रापर्टी डीलिंग का कार्य करेंगे, उन्हें भी रेरा में पंजीकरण कराना होगा। जिससे उनकी भी निवेशकों की प्रति जिम्मेदारी तय हो जाएगी।

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