होटल या क्लब में बिना अनुमति के शराब का सेवन करने वालों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई

टेन न्यूज नेटवर्क

ग्रेटर नोएडा (15/11/2022): जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने जानकारी देते हुए बताया है कि जनपद के सभी होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब एवं मैरिज हाॅल में पार्टी आयोजित की जाती है, जिसमें आयोजक द्वारा शराब पीने की व्यवस्था भी की जाती है। ऐसे प्रत्येक आयोजनकर्ता को आबकरी विभाग से नियमानुसार ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

उन्होंने बताया कि कुछ आयोजनकर्ताओं द्वारा आबकारी विभाग से ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना ही पार्टी में शराब के सेवन की जाने की सूचना प्राप्त हो रही है। उन्होंने ऑकेजनल बार लाइलेंस (एफ0एल0-11) के आवेदन के संबंध में जानकारी देते हुये बताया कि लाइसेंस के लिए आबकारी विभाग की वेबसाइट upexciseportal.in में जाकर Useful Public Services के आईकोन पर क्लिक कर ऑकेजनल बार लाइसेंस के आइकॉन के अन्दर प्रथम बाॅक्स में रजिस्ट्रेशन कर, दूसरे बाॅक्स में ई-पेमेन्ट के माध्यम से निर्धारित शुल्क का भुगतान कर स्वीकृत अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) की प्रति पोर्टल से ही निकाली जा सकती है।

जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब एवं मैरिज हाॅल के प्रबंधकों को यह भी आह्वान किया कि आबकारी विभाग से ऑकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना किसी भी परिस्थिति में मदिरापान न कराया जाये। यदि कोई अकेजनल बार लाइसेंस (एफ0एल0-11) प्राप्त किये बिना मदिरापान कराते हुए पाया जाता है या अन्य राज्य की मदिरा परोसते हुए पाया जाता है तो सम्बन्धित होटल, रेस्टोरेन्ट, क्लब एवं मैरिज हाॅल के विरूद्ध नियमानुसार आबकारी अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत FIR दर्ज कराते हुए कारवाई की जाएगी और जिला प्रशासन से प्राप्त अन्य अनुज्ञा-पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।

जिलाधिकारी ने सभी होटल, क्लब, मैरिज हॉल आदि के प्रबंधकों को कहा उनके द्वारा आबकारी विभाग से नियमानुसार वैद्य ऑकेजनल बार लाइसेंस प्राप्त करके राज्य में बिक्री के लिए अनुमन्य शराब ही परोसने की अनुमति दी जाए, अन्यथा उनपर कारवाई की जाएगी।।

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