रेस्टोरेंट संचालक की हत्या मामले में दो संदिग्धों का कबूलनामा वीडियो आया सामने, कही हैरान करने वाली बात

ग्रेटर नोएडा के बीटा-2 थाना क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू में रेस्टोरेंट के संचालक की हत्या करने के बाद दो आरोपियों का फेसबुक पे लाइव आकर जुर्म कबूलने का विडियो सामने आया है। पुलिस पहले ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस ने कहा कि इस क्लिप का इस्तेमाल दो आरोपियों के खिलाफ सबूत के तौर पर किया जाएगा।

पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए बताया कि मूलरूप से हापुड़ निवासी कपिल राणा (27) ग्रेटर नॉएडा की आनंद आश्रय सोसाइटी में रहते थे। कपिल लगभग 7 वर्ष से ओमेक्स आर्केड शॉपिंग कांप्लेक्स में एसआर फूड सर्विस रेस्टोरेंट चला रहे थे। वह ऑनलाइन बुकिंग कर होम डिलीवरी भी करते थे।

पुलिस के अनुसार, आरोपी शनिवार को दोपहर करीब 1.30 बजे भोजनालय पहुंचे थे और परांठे का ऑर्डर दिया था, लेकिन राणा ने उन्हें खाना परोसने से इनकार कर दिया था। जब उन दोनों लोगों ने हंगामा करना शुरू किया तो राणा ने पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर कॉल किया। इसी बीच करीब साढ़े तीन बजे आकाश और योगेंद्र नामक आरोपियों ने राणा की गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित को तीन गोलियां लगी और नजदीकी अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी मौत हो गई।”

इसके बाद दोनों ने वहीं सड़क पर खड़े होकर फेसबुक लाइव किया था। यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आरोपी कहता है, “जो हमसे प्यार करता है ना, पूरे क्षेत्र में, पूरे संसार में, भाई लुक्सर जेल में आकर मुलाकात कर लियो, खुलकर मर्डर किया है।” बता दें कि सरेआम हुई इस हत्या के मामले में पुलिस पहले ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। अब पुलिस ने वीडियो को भी साक्ष्य के रूप में केस में शामिल कर लिया है।

पुलिस ने कहा कि वीडियो, जिसे सोशल मीडिया पर कई बार प्रसारित किया गया था, को इंटरनेट से हटा दिया गया है। पुलिस ने कहा कि हालांकि क्लिप का इस्तेमाल दो लोगों के खिलाफ सबूत के तौर पर किया जाएगा।

बीटा 2 एसएचओ अनिल कुमार ने कहा कि रविवार को, हमें आकाश के फेसबुक अकाउंट पर वीडियो मिला जिसमें दोनों आरोपियों ने अपना अपराध कबूल किया था। हम अब सबूत के तौर पर अदालत में वीडियो का इस्तेमाल करेंगे। और वीडियो के बारे में आरोपी से पूछताछ के लिए पुलिस ने कोर्ट में अर्जी भी दी है।

पुलिस ने कहा कि वीडियो में, आरोपियों ने राणा को गोली मारने का दावा किया और अपने प्रियजनों को जेल में आने के लिए आमंत्रित किया, उन्होंने कहा कि आरोपियों नें अपने कार्यों के लिए कोई पछतावा व्यक्त नहीं किया।

पुलिस ने बताया कि उन्हें आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 34 (कई लोगों द्वारा सामान्य इरादे से किए गए कार्य) और आर्म्स एक्ट की धारा 25/27 के तहत गिरफ्तार किया है। युवकों के पास से एक अवैध पिस्टल और दो जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। “हमने पाया है कि अपराध में इस्तेमाल की गई पिस्तौल योगेंद्र की थी, जिसने इसे लगभग दो साल पहले बिहार से खरीदा था। ड्राइवर का काम करने वाला योगेंद्र इससे पहले शराब तस्करी के एक मामले में गिरफ्तार हो चुका है। दोनों वर्तमान में जेल में बंद है।”

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