शस्त्र लाइसेंस पर एन.डी.ए.एल. स यूआईएन नंबर करना होगा अनिवार्य

जनपद में समस्त शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने शस्त्र लाइसेंस पर एन.डी.ए.एल. स यूआईएन नंबर 31 मार्च तक अंकित कराना होगा अन्यथा लाइसेंस अवैध माना जाएगा।

प्रभारी अधिकारी शस्त्र गौतम बुद्ध नगर राजपाल सिंह ने जनपद के समस्त शस्त्र लाइसेंस धारियों का आव्हान करते हुए उन्हें सूचित किया है कि सभी लाइसेंसधारक अपने लाइसेंस पर शस्त्र लिपिक कलेक्ट्रेट गौतम बुद्ध नगर से शस्त्र लाइसेंस पर एन.डी.ए.एल.ध् यू.आई.एन.नंबर 31 मार्च तक अंकित करा लें। शस्त्र लाइसेंसों का राष्ट्रीय डेटाबेस एन डी ए एल तैयार किया जाना है। जिसके लिए दिनांक 31 मार्च को अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। अतः ऐसे शस्त्र लाइसेंस धारक जिनके शस्त्र लाइसेंस बिना यूआईएन नंबर के हैं उनके द्वारा अपने नंबर शस्त्र लिपिक के माध्यम से अंकित करा लिए जाएं। 1 अप्रैल को बिना यूनिक आईडी डेन्टिटीफिकेशन नंबर के अवैध माना जाएगा जिसकी जिम्मेदारी स्वयं लाइसेंसधारक की होगी ।

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