ग्रेटर नोएडा – तहसील परिसर सदर के प्रांगण म ें विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

ग्रेटर नोएडा – तहसील परिसर सदर के प्रांगण में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन श्रीमती नीलू मैनवाल ,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में आयोजित किया गया । उक्त कार्यक्रम में श्री जीत राय तहसीलदार सदर के साथ श्री देवेंद्र राहुल चौधरी सचिव ,जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन गौतम बुद्ध नगर क साथ उपस्थित अधिवक्तागण श्री आदित्य भाटी, श्री नीरज तोमर ,श्री नीरज लोहिया ,श्री धर्मेंद्र चौहान, श्री प्रमोद नागर व अन्य अधिवक्तागण उपस्थित थे , शिविर की अध्यक्ष के द्वारा निम्न विषयों पर जन सामान को अवगत कराया गया उनके द्वारा बताया गया कि विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा प्री लिटीगेशन के माध्यम से उत्पन्न होने वाले विवादों को समझौते के आधार पर निस्तारित कराया जा सकता है तथा बताया गया कि जनपद न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में मध्यस्थता एवं सुलह समझौता केंद्र संचालित है जिसके माध्यम से पारिवारिक एवं अन्य मामलों में आपसी सुलह समझौते का प्रयास नामित मध्यस्थगण के द्वारा किया जाता है ।इसके अतिरिक्त यह भी बताया कि जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार किया जाता है उक्त क्रम में दिनांक 17 सितंबर 2017 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद गौतम बुद्ध नगर में मुख्यालय से लेकर समस्त तहसील न्यायालयों में किया जा रहा है ।उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से मोटर दुर्घटना अधिनियम के मामले ,धारा 138 एन आई एक्ट के मामले, पारिवारिक मामले ,दीवानी वाद , लघु शमीम वाद, राजस्व एवं अन्य प्रकृति के वादों का निस्तारण किया जा सकता है । इसके संबंध में यह भी निर्देशित किया गया कि तहसीलदार द्वारा ग्राम प्रधानों के द्वारा लोक अदालत का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराया जाए जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ जनसामान्य प्राप्त कर सकें। इसके साथ यह भी बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है जिसमें पात्र व्यक्ति महिलाएं, पुरुष बच्चे ,श्रमिक ,अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य अथवा जिनकी आय वार्षिक 100000 से कम है, उन्हें निशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कराई जा रही है । इसके साथ ही सचिव बार एसोसिएशन श्री देवेन्द्र राहुल चौधरी के द्वारा बाल श्रम के संबंध में कानूनी जानकारी देते हुए बताया कि बाल श्रम 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा कराया जाना दंडनीय अपराध है जिसके लिए बेहद सख्त कानून बनाए गए हैं इस संबंध में उपस्थित जनसामान्य से अनुरोध किया गया है कि वह इस संबंध में जागरुक हो और इस विषय पर और लोगों को भी जागरूक करें शिविर में उपस्थित जन सेवा केंद्र के उपस्थित सदस्यों को भी निर्देशित किया गया कि वह राष्ट्रीय लोक अदालत एवं मंच द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को जन सामान्य के बीच साझा करें तथा उन्हें अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराएं इसके साथ यह भी कहा कि जिला स्तर पर एवम तहसील स्तर पर पराविधिक स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जा रही है जिसके संबंध में इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दे सकते हैं पराविधिक स्वयं सेवकों का कार्य जनसामान्य के बीच समन्वय स्थापित करना है । इस अवसर पर तहसील सदर प्रांगण में वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें माननीय सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं सचिव बार एसोसिएशन तथा उपस्थित अधिवक्तागण व तहसीलदार एवं अन्य कमचारियों के द्वारा भाग लिया गया।
उक्त कार्यक्रम में अधिक संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित हुए।

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