इकलाख के हत्यारोपी की जमानत खारिज

ग्रेटर नोएडा। बिसहाडा में हुई इकलाख की हत्या के अरोप में लुक्सर जेल
में बंद अरोपी अरूण कुमार उर्फ अन्नू की ओर से कोर्ट में जमानत की अर्जी
लगाई गई। जिस पर बुधवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में
दोनों पक्षों के लोग शामिल हुए। अरूण कुमार उर्फ अन्नू के वकीलों ने
अरूण कुमार को इस मामले में निर्दोष बताते हुए जमानत दिए जाने की अपील
कोर्ट से की।
कोर्ट में लंबे समय तक इस मामले में
बहस चली। कोर्ट ने अरूण कुमार
उर्फ अन्नू की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इकलाख के वकील सैफी ने कोर्ट में
पीडित की ओर से पक्ष रखते हुए कोर्ट के सामने तर्क रखा कि अरूण कुमार
उर्फ अन्नू ही इस केस का मैन अभियूक्त है। इसने ही बीफ खाने की अफवाह
फैलाने का काम किया था। यदि अफवाह नही फैलाई जाती तो इतना बडा कांड नही
होता। पीडित का अरोप है कि पुलिस सोनू को बचाने में लगी है।

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