बीएसपी के उपाध्यक्ष आनंद कुमार के खिलाफ क ोर्ट ने दिए जांच के आदेश

नोएडा के एडिशनल न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने बीएसपी के उपाध्यक्ष और पूर्व सीएम मायावती के भाई आनंद कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आनंद कुमार ने महिला से 13 लाख 70 हजार रुपए की धोखाधड़ी की थी। इस मामले में आनंद कुमार के अलावा राजीव शर्मा सहित कई अन्य के खिलाफ केस दर्ज का आदेश कोर्ट ने दिया है। एडिशनल न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मंजू जोशी की याचिका पर आईपीसी की धारा- 156 (3) के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया। पीड़िता मंजू जोशी ने आरोप लगाया है कि आनंद कुमार ने खुद को एलेक्सर ब्यूलकान प्राइवेट लिमिटेड और इमपेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक बताया। फ्लैट की बुकिंग के लिए उन्होंने 13 लाख 70 हजार रुपए लिए थे। बता दें, कि ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-जीटा-1 स्थित आम्रपाली ग्रेंड में रहने वाले राजेंद्र कुमार शर्मा दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रीयल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन में कार्यरत थे। 2014 में उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उनके पति ने फ्लैट खरीदने का फैसला लिया। इस दौरान उनकी मुलाकात दीपक गुप्ता से हुई। दीपक ने उनकी मुलाकात नोएडा प्राधिकरण के कंसल्टेंट बताकर राजीव शर्मा से कराई। जिसने सस्ते में फ्लैट दिलाने का वादा किया था।

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