आगामी 28 अपै्रल को अक्षय तृतीया पर्व पर बाल विवाह रोके जाने की कार्यवाही करें अधिकारी-डी एम

जिलाधिकारी एन पी सिंह ने सभी अपर जिलाधिकारी गण एवं उप जिलाधिकारी गणों को शासन से प्राप्त निर्देशों की जानकारी देते हुये आगामी 28 अपै्रल 2017 को अक्षय तृतीय पर्व पर बाल विवाह करने की कुप्रथा पर पूर्णतः अंकुश लगाने के निर्देश दिये है। उन्होनंे बताया कि रूढ़िवादी परम्परा के कारण समाज में कतिपय लोग/समुदाय अपने लड़के-लड़कियों का बाल विवाह कर देते है और प्रायः इस प्रकार के विवाह अक्षय तृतीया (आखा तीज) जैसे अवसरों पर सम्पन्न कराये जाते है और आगामी 28 अपै्रल को यह पर्व है।
डीएम ने इस सम्बन्ध में सभी अपर जिलाधिकारियों एवं उप जिलाधिकारियों को निर्देश दिये है उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्र में इस कुप्रथा पर पूर्णतः अंकुश लगाने की कार्यवाही की जाये। उन्होनंे बताया कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा को बाल विवाह (प्रतिषेध) अधिनियम 2006 में दिये गये उपबन्धों के अनुसार रोका जाना अनिवार्य है। इस अधिनियम के तहत बालिका 18 वर्ष एवं युवक 21 वर्ष की आयु से कम आयु में विवाह किया जाना अवैध है। सभी अधिकारियों द्वारा पूरे जनपद में इस अधिनियम को शक्ति के साथ पालन सुनिश्चित कराये जाने की कार्यवाही की जाये-राकेश चैहान सूचनाधिकारी।

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