पुलिसकर्मियों ने सुरक्षा और पोस्टल बैलेट का लिया प्रशिक्षण.

आज विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 में लगे पुलिसकर्मियों और अधिकारियों का प्रशिक्षण गौतम बुद्ध बालक इंटर कॉलेज बिसरख में आयोजित किया गया . कार्यक्रम में आयोग के मास्टर ट्रेनर शैलेंद्र कुमार भाटिया विशेष कार्य अधिकारी यमुना विकास प्राधिकरण और नोएडा मेट्रो ने पुलिस ड्यूटी से संबंधित पावर पॉइंट और वीडियो के माध्यम से निर्वाचन में पुलिसकर्मियों और सुरक्षा व्यवस्था संबंधित कर्तव्य और दायित्व को आयोग के निर्देशों के अनुसार बताया. श्री भाटिया ने जोर देकर कहा की सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी निर्धारित समय पर अपने आवंटित मतदान स्थल पर पहुंचे तथा बताए गए सुरक्षा प्लान के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराएं. श्री भाटिया ने पोस्टर बैलट के माध्यम से किए जा रहे वाले मतदान का विस्तारपूर्वक वर्णन किया .उन्होंने बताया कि पोस्टल बैलट का प्रयोग करने के लिए सभी कर्मियों को फार्म 12 भरना पड़ता है ,उसके उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर फार्म 13 A,13 B ,13Cऔर 13 डी जारी करते हैं .फॉर्म 13A में मतदान में लगे कार्मिक का डिक्लेरेशन होता है जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा अटेस्ट किया जाता है. फॉर्म 13 बी में पोस्टर बैलट पेपर पर मतदान कर पोस्टल बैलेट डालते हैं तथा उसे पैक करते हैं .फॉर्म 13 C एक लिफाफा होता है जिसमें फॉर्म 13A, 13 बी डालकर लिफाफा बंद करके मतदान किया जाता है .फार्म 13 डी में पोस्टल बैलेट से कैसे मतदान करें उसके संबंध में दिशा निर्देश होते हैं. श्री भाटिया ने बताया की सर्वप्रथम मतों की गणना के समय पोस्टल बैलेट की गणना की जाती है तथा उन्हीं पोस्टल बैलेट की गणना की जाती है ,जिसके साथ फार्म 13A यानी कि डिक्लेरेशन राजपत्रित अधिकारी द्वारा द्वारा अटेस्ट किया होता है.13A नहीं होने पर 13B यानी पोस्टल बैलेट खोला नहीं जाता है तथा ऐसे मतों की गणना नहीं की जाती है .इसलिए सभी कर्मी जो पोस्टल बैलट से मतदान करना चाहते हैं वह फार्म 13Aअवश्य भरें .फार्म 13A न होने पर पोस्टल बैलेट कैंसिल किया जाता है . श्री भाटिया ने मतदान में लगे सभी मतदान कर्मियो , सैक्टर- जोनल और स्टेटिक मजिस्ट्रेट, माइक्रो आब्जर्वर ,पुलिस कर्मियों ,अधिकारियों से अनुरोध किया कि वह फार्म 12 भर कर पोस्टल बैलट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें. प्रशिक्षण के समय जिला विकास अधिकारी उपस्थित रहे.

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