जिला प्रशासन के आदेश बाद भी बाज नहीं आ रहे हैं निजी स्कूल संचालक

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जिला प्रशासन के आदेशों को दरकिनार कर अपनी मनमर्जी चलाना निजी स्कूलों की आदतों में शुमार हो गया है। कानून बनने व जिला प्रशासन के सख्त आदेशों के बाद भी मात्र दस निजी स्कूलों ने ही नियम के तहत फीस का पुन: निर्धारण कर वेबसाइट पर डाला व प्रशासन को सूचना दी । वहीं कई अन्य स्कूल अपनी ही मनमर्जी चला रहे हैं। फीस को लेकर अभिभावकों व स्कूल प्रबंधन की लड़ाई पिछले कई वर्ष से चली आ रही है।

प्रदेश सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए निजी स्कूलों की फीस निर्धारण पर नियमावली बना दी है। स्कूल प्रबंधन नियम के तहत फीस का निर्धारण करें इसके लिए जिला प्रशासन ने जिलाधिकारी के नेतृत्व में निजी स्कूल प्रबंधन के साथ तीन नवंबर को बैठक का आयोजन किया था। इसमें जिलाधिकारी ने स्कूलों को सख्त निर्देश दिया था कि सभी स्कूल नियम के तहत फीस का निर्धारण करें।
फीस निर्धारण करने के बाद विस्तृत विवरण स्कूल की वेबसाइट पर डाले व नोटिस बोर्ड पर भी लगाए। साथ ही उसकी एक कॉपी जिला प्रशासन को दें। निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी मात्र दस स्कूलों ने ही आदेशों का पालन किया है।
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