जिला मजिस्ट्रेट ने 11 पर लगाया गुंडा एक्ट, 6 म हीने के लिए किया जायेगा जिला बदर

जनपद में अपराध नियंत्रण करने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट बी0एन0 सिंह के द्वारा निरंतर रूप से व्यापक स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इसी के चलते जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा नोएडा में अवैध रूप से वाहन पार्किंग चलाने वाले जनपद के 11 गुंडों को गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम के प्राविधानों के तहत छः महीनों के लिए जिला बदर किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट गौतमबुद्धनगर बीएन सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि बजरंगी सहाय पुत्र रामदयाल बिहार निवासी, सोनू कुमार झा बिहार निवासी हाल निवासी, सिंटू कुमार झा बिहार निवासी, श्याम बिहारी उर्फ पूरन जिला बांदा, निरंजन झा, गंगुली, मंटू कुमार झा, चंदन कुमार झा, रमेश यादव मध्य प्रदेश, महेन्द्र पुत्र तथा प्रमोद बांदा निवासी को 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। ज्ञातव्य हो कि सम्बन्धित अपराधियों पर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में गुण्डा एक्ट का मुकद्मा संचालित है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा यह कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में बताया कि जनपद में अपराधियों के विरूद्ध निरंतर रूप से कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। अतः भविष्य में यह कार्रवाई प्रस्तावित रहेगी और जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उन पर गुंडा एक्ट एवम गैंगस्टर तथा जिला बदर करने की कार्यवाही करने के साथ-साथ अन्य सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।
जिला मजिस्ट्रेट ने इस संबंध में जनसामान्य का आह्वान करते हुये कहा कि जिला प्रशासन के संज्ञान में आ रहा है कि जो गुण्डे जिला प्रशासन की ओर से जिला बदर किये गये है, वह जनपद में प्रवास कर रहे है। जिला मजिस्ट्रेट ने जिला बदर गुण्डों के सम्बन्ध में जनता से फीडबैक चाही है, और अपेक्षा की है कि यादि उपरोक्त समस्त जिला बदर जनपद में कही पर भी प्रवास करते हुये पाये जाये तो उनके संबंध में संबंधित थाना, संबंधित उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जिलाधिकारी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में सूचित कर सकते हैं। जानकारी देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जाएगा ।

Share