किरायानामा के संबंध में करानी होगी रजिस् ट्री। अन्यथा की स्थिति में स्टाफ एक्ट के तहत ह ोगा मुकदमा दर्ज।

के संबंध में करानी होगी रजिस्ट्री। अन्यथा की स्थिति में स्टाफ एक्ट के तहत होगा मुकदमा दर्ज।

जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर बीएन सिंह ने अपने कैंप ऑफिस नोएडा के सभागार में स्टांप विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करते हुए उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनपद में सभी प्रकार के किरायानामा के संबंध में रजिस्ट्री कराना आवश्यक होगा। उन्होंने निर्देश दिया है कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक समस्त प्रकार के किराए नामों में रजिस्ट्री कराने की कार्रवाई विभागीय अधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित की जाए। 30 सितंबर के उपरांत यदि कोई प्रकरण किराए नामे का बिना पंजीकरण या रजिस्ट्री के पाया गया तो संबंधित के विरुद्ध स्टांप एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्टांप विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए और पीजी, होटल , मॉल, रहने के आवास समस्त प्रकार के किराए के भवन के संबंध में रजिस्ट्री कराना आवश्यक होगा। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को इस संबंध में एक माह अभियान चलाते हुए उसके उपरांत दंडात्मक कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। आयोजित बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केशव कुमार ए आई जी स्टांप एसके सिंह, अखिलेश दुबे तथा सब रजिस्ट्रार के द्वारा भाग लिया गया। l

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