जनपद में एनजीटी के नियमों का उल्लघंन करने पर 7 और लोगो को जुर्माने का नोटिस जारी।

जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर ब्रजेश नारायण सिंह के निर्देशन में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से विभागीय अधिकारियों के द्वारा अपने अपने स्तर पर कार्यवाही की जा रही है ताकि पूरे जनपद में एनजीटी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

इसी क्रम में नगर मजिस्ट्रेट नोएडा के द्वारा 07 संस्थाओं को क्षेत्रीय प्रदूषण विभाग की रिपोर्ट के आधार पर जुर्माना लगाया।, जिसमें 4 संस्थाआं को 50-50 हजार रूपये के नोटिस जारी किए हैं, और 1 सप्ताह के अंदर जवाब तलब किया गया है। अन्यथा की दशा में संबंधित फर्मों के माध्यम से जुर्मानें की राशि वसूलने की कार्यवाही की जाएगी। नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जिन संस्थाआंे पर जुर्माना लगाया गया है, उसमें स्वामी/प्रबन्धक प्लाॅट नं0 जीएच-14 सेक्टर 75 नोएडा, मेसर्स मिण्डा सांई लि0 प्लाॅट नं0 45,46 ट्वाॅय सिटी इकोटेक 3 ग्रेटर नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक गार्डेनिया गोल्फ सिटी सैक्टर 75 नोएडा, स्वामी/प्रबन्धक प्लाॅट नं0 2 नाॅलेज पार्क 2 ग्रेटर नोएडा सम्मलित है।

इसी प्रकार नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा 2 संस्थाआं को 5-5 हजार रूपये के नोटिस जारी किये है। जिसमें मैसर्स कैपिटल लेमिनेट्स प्रा0लि0 प्लाॅट नं0 ए-23 सैक्टर 60 नोएडा, मैसर्स रीसोर्स इन्टरनेशनल सी-3 सैक्टर 7 नोएडा तथा 1 संस्था मैसर्स एनबीसीसी इण्डिया लि0 प्लाॅट नं0 2 नाॅलेज पार्क 2 ग्रेटर नोएडा को 5 लाख रूपये का नोटिस जारी किया गया।

नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा यह सभी नोटिस संबंधित फर्मों को एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी की रिपोर्ट पर जारी किए गए है। उन्होंने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित व्यक्ति एवं फर्मों के माध्यम से रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो उनके विरूद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

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